उत्तर प्रदेश में ईवी क्रेताओं को पंजीयन शुल्क एवं मार्गकर से मिलेगा 100 प्रतिशत छूट -दयाशंकर सिंह

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक वाहन क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं मार्गकर से छूट तथा क्रय सब्सिडी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
यें जानकारियां उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जारी एक बयान में दी।

उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर, 2022 से 03 वर्ष से भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ई0वी0) के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से छूट दिये जाने का प्राविधान है, जबकि चौथे और पांचवें वर्ष में उन ई0वी0 वाहनों पर 100 प्रतिशत की दर से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था है जिनका विर्निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो। नये प्राविधानों के तहत यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डीलर प्वाइंट पर ही इलेक्ट्रानिक वाहन क्रेताआंे को प्रदान की जा रही है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय सब्सिडी की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए वेब पोर्टल ‘‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल’’ विकसित किया गया है जिसका लिंक नचमअेनइेपकलण्पद इस पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नये प्राविधानों के तहत यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ई बस या ई गुड्स कैरियर के क्रय पर प्रदान की जायेगी। एग्रीग्रेटर्स/फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकत दस टू व्हीलर या फोर व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम 5 ई बस या ई गुड्स कैरियर के क्रय पर प्रदान की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन के क्रय पर सब्सिडी की सुविधा अनुमन्य नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि से एक ही बार अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे क्रेता को ट्रांसफर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैटरी के वाहन क्रय किया जाता है तो उसे केवल 50 प्रतिशत ही सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि क्रेताओं को सब्सिडी के लिए नचमअेनइेपकलण्पद पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदक को कुछ व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर अंकित करनी होगी जिसके पश्चात आवेदक उक्त पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकेगा। आवेदक के आवेदन का सत्यापन सम्बंधित डीलर एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा हो जाने के पश्चात सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे आनलाइन कर दिया जायेगा।

.

 

About ATN-Editor

Anytime news:- Web News portal, weekly newspaper, YouTube news channel,

Check Also

Skill Boost for Steel Sector: NISST Launches Industry-Focused Training Programs

India Eyes 300 MT Steel Target by 2030, Skill Push to Unlock Massive Job Opportunities …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *