न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल पर लाने की कड़ी में के0डी0ए0 के भूमि बैंक अनुभाग एवं नोडल अधिकारी न्यू कानपुर सिटी परियोजना/विशेष कार्याधिकारी डा0 रवि प्रताप सिंह द्वारा कुल 11 काश्तकारों क्रमशः नारायन, मेसर्स डाल्फिन डेवलपर्स प्रा0लि0 डायरेक्टर आनन्द कुमार गुप्ता, आनन्द रेजीडेन्सी, कान्ती देवी, रमेश चन्द्र, मदन मोहन, आलोक कटियार बदहू क्रेता मेसर्स आनन्द रेजीडन्सी, अंकित सिंह व अन्य से लगभग 1.52933 हेक्टेयर भूमि को कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में क्रय किया गया एवं सर्किल दर के 04 गुना मूल्य अर्थात् 133059160/- (तेरह करोड़ तीस लाख उन्सठ हजार एक सौ साठ रूपये मात्र ) धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट वितरित किया गया। यें जानकारी भूमि बैंक न्यू कानपुर सिटी परियोजना विशेष कार्याधिकारी ने जारी एक बयान में दी।
उन्होंने बताया कि भूमि बैंक अनुभाग से डा0 अर्चना शर्मा (तहसीलदार) राम नाथ (तहसीलदार) मौजी लाल (नायब तहसीलदार) संन्तोष कुमार (अमीन) व रामलाल (अमीन) मौजूदगी में दिया गया है।
डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त करने के बाद जमीन विक्रेताओं और काश्तकारों द्वारा उक्त प्रक्रिया सरलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने पर प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशंसा की गयी व धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया।
इसी क्रम में डा0 रवि प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी/उप जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि अगले चरण के लिए 30 काश्तकारों जिनका कुल रकबा लगभग 3.1 हेक्टेयर व प्रतिकर की धनराशि लगभग 16 करोड़ की सहमति के आधार पर प्राधिकरण के पक्ष में क्रय किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
डा0 रवि प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी/उप जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में न्यू कानपुर सिटी परियोजना हेतु भूमि के संबंध में निम्न तथ्य है-
पूर्व से अर्जित भूमि का रकबा लगभग 55.07 हेक्टयर
वर्तमान में कुल सहमति के आधार पर क्रय की गयी भूमि का रकबा लगभग 32.10 हेक्टेयर
ग्राम समाज की भूमि का रकबा लगभग 8.50 हेक्टेयर
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा द्वितीय किश्त अवमुक्त कराये जाने की प्रक्रिया भी गतिमान है।
डा0 रवि प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी/उप जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि जो काश्तकार सहमति से अपनी जमीन प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय नहीं करेगें, उनकी भूमि का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून-2013 व नियमावली 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही अधिग्रहण के माध्यम से किया जायेगा, जो समानान्तर (च्ंतंससमस) रूप से अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर के यहॉ से गतिमान है।