नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (यूपी) को 10 मार्च, 2023 को कारोबार की समाप्ति से निर्देशों के तहत रखा था। निर्देशों की वैधता 10 सितंबर, 2023 तक थी जो कि अब 10 दिसम्बर 2023 तक रहेगी। ये जानकारियां आर बी आई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने जारी एक बयान में दी
2. जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू होता है), इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देश बैंक पर 10 सितंबर, 2023 को कारोबार बंद होने से लेकर 10 दिसंबर, 2023 को कारोबार बंद होने तक निर्देश जारी की गयी है।
3. संदर्भित निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त विस्तार को सूचित करने वाले दिनांक 07 सितंबर, 2023 के निर्देश की एक प्रति सदस्यों और जनता के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।
4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त निर्देशों को जारी करने को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।