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नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (यूपी) को वैधता का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत 09 मार्च 2023 के निर्देशरू एलकेओ.डीओएस.एसईडी.सं.एस875/10.03.759/2022-23 के तहत जारी किया।

नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (यूपी) को 10 मार्च, 2023 को कारोबार की समाप्ति से दिशानिर्देशों के तहत रखा गया था। इन निर्देशों की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई थी, आखिरी बार 10 मार्च, 2024 तक थी। यें जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक योगेश दयाल ने जारी एक बयान में दी।

उन्होंने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के अनुसार 10 मार्च, 2024 को कारोबार बंद होने से लेकर 10 जून, 2024 को कारोबार बंद होने तक बैंक किया जा सकता है।

महाप्रबंधक ने बताया कि दिनांक 07 मार्च, 2024 के निर्देश की एक प्रति सदस्यों और जनता के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त निर्देशों को जारी करने को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

 

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