जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देशानुसार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत नारी शिक्षा निकेतन डिग्री काॅलेज, कैसरबाग, जनपद लखनऊ में जिला प्रोबेशन अधिकारी, के नेतृत्व में पी0सी0एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम (1994) के प्रावधानों पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में उप मुख्य चिकित्साधिकारी (नोडल पी0सी0एण्ड पी0एन0डी0टी0) द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व (भ्रूण) लिंग परीक्षण कानूनन दण्डनीय अपराध है, के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।
उक्त के अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग द्वारा उपस्थित HEW(हब फ़ॉर इम्पावरमेंट आफ़ वोमन के कार्मिकों द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाएं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन आदि का प्रचार-प्रसार किया गया साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा अंकित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ डायरी पेन उपस्थित सदस्यों को प्रदान किया गया। श्री आशीष कार्मिक HEW के द्वारा समस्त आपातकालीन मो0नं0 181 वूमेन हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन आदि के बारे में जागरूक किया गया।