विकास खण्ड सरूरपुर तहसील सरधना में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर आयोजित किया गया विधिक साक्षरता एंव जागरूकता शिविर
मेरठ । अपर जिला न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ हरीराम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में एंव माननीय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार महिलाओं के हित संरक्षण से सम्बन्धित विविध विषयों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों को सब डिवीजन / तहसील स्तर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। विकासखण्ड सरूरपुर तहसील सरधना मेरठ में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एंव विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को हरीराम, अपर जिला न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो के बारे में जागरूक किया गया तथा उक्त के अतिरिक्त महिलाओं को यह भी बताया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। कु० चन्द्रिका, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन विषय पर जागरूक किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि यदि कोई व्यक्ति महिलाओं का उत्पीडन करता है तो उसका विरोध करना चाहियें ताकि उत्पीडन को समाप्त किया जा सके। डा० महक सिहं प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरूरपुर मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सवाईकल कैंसर के बारे में जागरूक किया गया तथा यह भी बताया गया कि प्रत्येक महिला को समय-समय पर सवाईकल कैंसर की जाँच करानी चाहियें। श्रीमती अनिता राणा, सामाजिक कार्यकता / अध्यक्ष चाइल्ड लाइन फाउण्डेशन मेरठ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम विषय पर जागरूक किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि बाल विवाह कानून में दण्डनीय अपराध है जिसका रोकना हमारा दायित्व है। कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी सरूरपुर सरधना मेरठ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।