भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर जारी निर्देशों की अवधि को जनहित में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।उल्लेखनीय है कि रिज़र्व बैंक 9 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से 15 जनवरी, 2026 को कारोबार बंद होने तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह संतोष व्यक्त किया है कि जनहित में इन निर्देशों की अवधि को और बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी, 2026 को कारोबार बंद होने के बाद से 15 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने तक, तीन माह के लिए (समीक्षा के अधीन) बढ़ा दिया है। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी निर्देशों की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

AnyTime News