एचसीबीएल सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ (यूपी) 24 फरवरी, 2024 के कारोबार की समाप्ति तक तीन महीने की अतिरिक्त अवधि

मिली तलवार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (यूपी) को 24 फरवरी, 2024 के कारोबार की समाप्ति तक तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दी गयी है जोकि 20 नवम्बर2023 तक थी। ये जानकारियां भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने जारी एक बयान में दी।

उन्होंने बताया कि जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू होता है), इसके द्वारा उपरोक्त निर्देशों को 24 नवंबर, 2023 के कारोबार की समाप्ति से 24 फरवरी, 2024 के कारोबार की समाप्ति तक तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है,
योगेश दयाल ने बताया कि 20 नवंबर, 2023 के निर्देश की एक प्रति सदस्यों और जनता के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

महाप्रबंधक ने बताया कि आरबीआई द्वारा उपरोक्त निर्देशों को जारी करने को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

 

 

 

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