
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने 2000 में अपनी स्थापना के बाद से 31.10.2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 78,06,655 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को गारंटी मंजूरी दी है।
एमएसएमई मंत्रालय उद्योग संघों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और बैंकों के साथ मिलकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसा कि सीजीटीएमएसई द्वारा सूचित किया गया है, चालू वर्ष के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों के लिए 52 कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीजीटीएमएसई अपने सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। दिनांक 18.10.2022 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, “संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में निवेश के संदर्भ में ऊपर की ओर बदलाव और परिणामी पुन वर्गीकरण के मामले में, पुन वर्गीकरण से पहले यह जिस श्रेणी (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) में था इस तरह के ऊर्ध्वगामी परिवर्तन की तारीख से तीन साल की अवधि के तक, एक उद्यम सभी गैर-कर लाभों का लाभ उठाना जारी रखेगा।
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी।
AnyTime News