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पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए पैक्स योजना

सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट और एलपीजी वितरकों को संचालित करने की अनुमति दी है। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकानों के लिए डीलरों के चयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, साथ ही एलपीजी वितरकों के चयन के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के लिए संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी-2) और एलपीजी वितरकों के लिए संयुक्त श्रेणी (सीसी) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके लिए वे तेल विपणन कंपनियों (ओएमएस) द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का एक बार ही विकल्प दिया गया है, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों में पात्रता मानदंड भी परिभाषित किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदक पैक्स द्वारा पंजीकरण, भूमि उपलब्धता, वित्त आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 286 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 26 पैक्स का चयन ओएमसी द्वारा किया गया है। पैक्स थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने के तहत, ओएमसी रिपोर्ट बताती है कि 5 राज्यों के 116 पैक्स ने इस रूपांतरण पर सहमति व्यक्त की है, और 56 पैक्स को चालू कर दिया गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, 2 पैक्स ने झारखंड में 2 विज्ञापित स्थानों के लिए आवेदन किया है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने यह जानकारी दी।

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