Breaking News

हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर आरबीआई ने ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने 08 अगस्त, 2024 के एक आदेश द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹4.90 लाख (केवल चार लाख नब्बे हजार रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये जानकारयिां भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पुनीत पंचोली ने जारी एक बयान में दी।

मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। त्ठप् के निर्देशों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था। उसे कारण बताओ नोटिस देने का सुझाव देते हुए कहा कि निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप कायम हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित है। कंपनी ने संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में, जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों की अद्यतन प्रोफ़ाइल के साथ लेनदेन असंगत होने पर अलर्ट देने के लिए एक मजबूत सॉफ़्टवेयर का उपयोग नहीं किया।
मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लागू करना आरबीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

About ATN-Editor

Check Also

HCLSoftware Hosts AI Bootcamp for Uttar Pradesh Government

Officials to Enhance Citizen-Centric Services Lucknow, India, August 31, 2024 – HCLSoftware, a global software …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *