आईएमसीबीएल, लखनऊ पर 27 अप्रैल 2026 तक लागू रहेंगे प्रतिबंधात्मक निर्देश
एनीटाइम न्यूज नेटवर्क
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ पर लागू बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि को तीन माह के लिए और बढ़ा दिया है। यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उक्त बैंक पर पहले दिनांक 28 जनवरी 2022 को लगाए गए प्रतिबंधात्मक निदेश, जिन्हें समय-समय पर संशोधित एवं विस्तारित किया जाता रहा है, की वैधता को पिछली बार 14 अक्टूबर 2025 को बढ़ाकर 27 जनवरी 2026 तक किया गया था। अब RBI ने इन निर्देशों की परिचालन अवधि को 27 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से 27 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
RBI ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों में जनहित की सुरक्षा के लिए निदेशों को जारी रखना आवश्यक है।
हालांकि RBI ने यह भी कहा है कि यह अवधि समीक्षाधीन (Review Based) होगी और बैंक की वित्तीय स्थिति एवं अनुपालन की स्थिति को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, संदर्भित निदेशों की अन्य सभी शर्तें एवं नियम यथावत लागू रहेंगे।
गौरतलब है कि इन निदेशों के तहत बैंक के कारोबार, जमाकर्ताओं को भुगतान, ऋण स्वीकृति एवं अन्य बैंकिंग गतिविधियों पर पहले से ही कई प्रकार के प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में इस निर्णय का सीधा प्रभाव बैंक के खाताधारकों और जमाकर्ताओं पर पड़ेगा, जिन्हें RBI के अगले आदेश तक पूर्व निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही लेन-देन करना होगा।
इस आदेश पर ब्रिज राज, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
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