पूजा श्रीवास्तव
कानपुर के चमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत के डी ए ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच-पांच बिल्डिंग को सील किया और सारी बिल्डिंगों में एक जैसी ही समस्या सब में अंडरग्राउंड और 5-5 मंजिलें इमारतें बिना मानचित्रों और गैर मानकों के साथ निर्माण किया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन बिल्डिंगों का निर्माण कार्य शुरू होता है तो संबंधित अभियंता सोते क्यों रहते हैं जब भवन का पूरी तरह निर्माण होने के बाद आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं उसके बाद ही कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी जागते हैं जिस तरह से महीनों नहीं बल्कि सालों में बनकर तैयार इन बिल्डिंगों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की गई है इसमें बनाते वक्त की कार्रवाइयां की गई होती तो शायद किसी बड़ी अनहोनी से भी बचा जा सकता है
प्रवर्तन जोन-1 सत शुक्ला के नेतृत्व में अवैध निर्माणो के विरूद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरन्तर प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही है।
1. शिब्बू अंसारी मकान सं0-88/443 हुमॉऊ बाग, चमनगंज में बेसमेन्ट तथा 04 अन्य तल में अवैध रूप से भवन का निर्माण कर पूर्व से संचालन किया जा रहा था। उक्त भवन के बेसमेन्ट में अवैध रूप से कार्यालय का संचालन किया जा रहा था। अवैध निर्माण के विरूद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गयी है। बेसमेन्ट मे अवैध रूप से संचालित कार्यालय को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीलबन्द करा दिया गया।
2. मो0 आरिफ मकान सं0-105/590, चमनगंज में बेसमेन्ट तथा 07 अन्य तल में अवैध रूप से भवन का निर्माण कर पूर्व से संचालन किया जा रहा था। उक्त भवन के बेसमेन्ट में अवैध रूप से जिम का संचालन किया जा रहा था। अवैध निर्माण के विरूद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गयी है। बेसमेन्ट मे अवैध रूप से संचालित जिम को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीलबन्द करा दिया गया।
3. मो0 आसिफ मकान सं0-105/242, चमनगंज में बेसमेन्ट तथा 03 अन्य तल में अवैध रूप से भवन का निर्माण कर पूर्व से संचालन किया जा रहा था। उक्त भवन के बेसमेन्ट में अवैध रूप से चप्पल जूता का कारखाना का संचालन किया जा रहा था। अवैध निर्माण के विरूद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गयी है। बेसमेन्ट मे अवैध रूप से संचालित चप्पल जूता का कारखाना को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीलबन्द करा दिया गया।
4. तैयब ताहिर मकान सं0-105/247, चमनगंज में बेसमेन्ट तथा 04 अन्य तल में अवैध रूप से भवन का निर्माण कर पूर्व से संचालन किया जा रहा था। उक्त भवन के बेसमेन्ट में अवैध रूप से अन्डर वियर गारमेन्ट का कारखाना का संचालन किया जा रहा था। बेसमेन्ट मे अवैध रूप से संचालित अन्डर वियर गारमेन्ट का कारखाना को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीलबन्द करा दिया गया।
उक्त कार्यवाही में विशेष कार्याधिकारी प्रवर्तन जोन-1 सत शुक्ला, कानपुर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता संदीप मोदनवाल, अवर अभियन्ता जनार्दन सिंह, अवर अभियन्ता कैलाश सिंह, प्राधिकरण टीम के साथ थाना चमनगंज के प्रभारी निरीक्षक विनीत सिंह बिष्ट, पुलिस अधिकारी तथा कार्मिक मौजूद रहें।