बंधन बैंक जमा पर ब्याज दिशानिर्देशों की मनमानी कर रही है जिसमें उसको नेटिस जारी किया गया था लेकिन बंधन बैंक (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016 पर कुछ निर्देशों का अनुपालन नही कर रहा था जिसके चलते भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 29.55 लाख (केवल उनतीस लाख पचपन हजार रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यें जानकारियां भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने जारी एक बयान में दी।
उन्होंने बताया कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए वैधानिक निरीक्षण आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2022 को इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। नियामक निर्देशों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, एक नोटिस बैंक को यह सलाह देते हुए जारी किया गया था कि वह कारण बताए कि निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि एक अपात्र इकाई के बचत जमा खाते को खोलने से संबंधित आरोप कायम है।
योगेश दयाल ने बताया कि उपरोक्त प्रवर्तन कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।