सीबीआई ने रिश्वत के अलग-अलग मामलों में वेरका डेयरी प्लांट के उप प्रबन्धक एवं छावनी परिषद के सफाई निरीक्षक को किया गिरफ्तार
सीबीआई ने वेरका डेयरी प्लांट, मोहाली (पंजाब) के उप प्रबंधक (उत्पादन) को शिकायतकर्ता से 30,000/- रु. की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर वेरका डेयरी प्लांट, मोहाली के उप प्रबंधक (उत्पादन) के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता अपनी पत्नी के नाम पर चंडीगढ़ में एक फर्म चला रहा था एवं फर्म को वेरका प्लांट (मिल्कफेड), मोहाली को कर्मियों/जनशक्ति व सुरक्षा प्रदान करने का ठेका दिया गया था। आगे यह आरोप है कि उप प्रबंधक (उत्पादन), वेरका डेयरी प्लांट, मोहाली, शिकायतकर्ता को परेशान कर रहा था और अनुबंध रद्द करने की धमकी दे रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोपी से मुलाकात की, जिसके दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अगले 4-5 महीनों के लिए 15000 रु. प्रति माह की दर से रिश्वत की मांग की। यह भी आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से आगे कहा कि यदि उक्त रिश्वत का भुगतान नहीं किया गया तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। परस्पर बातचीत के पश्चात, आरोपी 30 हजार रु. स्वीकार करने पर राजी हो गया।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को 30,000/- रु. की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने के दौरान पकड़ा। मोहाली और पटियाला (पंजाब) में आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, चंडीगढ़ में पेश किया एवं उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा।
एक अन्य मामले में, सीबीआई ने छावनी परिषद, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के सफाई निरीक्षक(ैंदपजंतल प्देचमबजवत)को शिकायतकर्ता से 15,000/- रु. की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर छावनी परिषद, मेरठ के दो सफाई निरीक्षकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जिसमें छावनी परिषद, मेरठ में शिकायतकर्ता की तीन दुकानों के पुनर्निर्माण जारी रखने की अनुमति देने हेतु उनसे 25,000/- रु. की माँग का आरोप है। आगे यह आरोप है कि लाल कुर्ती, मेरठ छावनी परिषद में तीन दुकानें निर्माणाधीन थीं एवं उक्त तीन दुकानों के मालिक ने शिकायतकर्ता को निर्माण की जिम्मेदारी दी थी। उक्त तीन दुकानों के निर्माण को जारी रखने के लिए, सीईओ, छावनी परिषद, मेरठ के कार्यालय में कार्यरत दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 25,000/- रु. की रिश्वत की मांग की।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं एक सफाई निरीक्षक को शिकायतकर्ता से 15,000/- रु. की अनुचित लाभ/रिश्वत राशि की मांग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। दोनों आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली गई।
गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, गाजियाबाद में पेश किया गया एवं उन्हे दिनांक 30.11.2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
दोनों मामलों में जाँच जारी है।
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