मालदीव के चुनाव आयोग के निमंत्रण पर, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, राष्ट्रपति चुनाव, 2023 के संचालन का निरीक्षण करने के लिए मालदीव में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव का पहला दौर 9 सितंबर को आयोजित किया गया था। आठ उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव मालदीव के संविधान, 2008, चुनाव (सामान्य) अधिनियम, 2008, राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 2008 और राष्ट्रपति चुनाव नियम और विनियम, 2008 के अनुसार आयोजित किए गए थे।
मालदीव के चुनाव कानूनों के तहत, राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे सार्वभौमिक और गुप्त मताधिकार द्वारा पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान प्रणाली बहुमत मत के माध्यम से फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट पद्धति से प्रत्यक्ष चुनाव है।
जीतने वाले उम्मीदवार को एक या एकाधिक राउंड में डाले गए कुल वोटों का न्यूनतम 50 फीसदी वोट हासिल करना होगा।
मालदीव के चुनाव आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य आयुक्त शामिल हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य मतदाताओं की संख्या 2,82,395 (पुरुष 1,44,199 और महिला 1,38,196) है। यहां 574 मतपेटियां (मतदान केंद्र) हैं और एक मतपेटी में पंजीकृत मतदाताओं की अधिकतम संख्या 850 है। इनमें से 8 पेटियां विदेश में रहने वाले मालदीव के नागरिकों के लिए विदेशों में स्थापित की गई हैं।
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में अजय भादू, उप चुनाव आयुक्त और प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमुख सचिव शामिल हैं, जिन्होंने माले और हुलहुमाले में स्थित 22 मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदान प्रक्रिया, मतदाता प्रणाली और प्रक्रिया का अवलोकन किया।
पंजीकरण और पहचान, मतदान के लिए बूथों की व्यवस्था और मालदीव के चुनाव आयोग द्वारा की गई कई पहलों का उल्लेख किया गया। चुनाव अवलोकन कार्यक्रम में अन्य देशों और संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया।
वोटों की गिनती उसी दिन यानी 9 सितंबर को की गई और नतीजे के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 50 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका. उनके चुनाव कानूनों के अनुसार, 30 सितंबर को दूसरे दौर का चुनाव होगा, जिसमें केवल पहले चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार ही लड़ेंगे।