02 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, एक भवन सील, 09 अवैध निर्माणों को नोटिस
एनीटाइम न्यूज नेटवर्क कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास कार्यों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख़्त कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष श्री मदन सिंह गब्र्याल के निर्देश पर प्रवर्तन (जोन-1बी) में विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई संपन्न हुई।
🔹 02 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
प्रवर्तन दल ने मैनावती मार्ग, जागेश्वर मंदिर के सामने स्थित कटरी ख्यौरा क्षेत्र में श्री नन्दू व अन्य द्वारा लगभग 02 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। यह प्लाटिंग बिना प्राधिकरण से ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही थी।
🔹 अवैध भवन सील
उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(क) के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2026 को एक भवन को सील किया गया।
मुखर्जी विहार, कानपुर स्थित प्लॉट संख्या-04, जिसमें लगभग 356 वर्ग गज क्षेत्रफल में बेसमेंट, ग्राउंड व दो फ्लोर का निर्माण किया गया था, को भवन स्वामी श्री एस.पी. गुप्ता व अन्य के नाम सील किया गया।
🔹 09 अवैध निर्माण/विकास कार्य चिन्हित
प्रवर्तन (जोन-1बी) की संयुक्त टीम ने बैराज रोड, मंधना, बैकुण्ठपुर, सिंहपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 09 अवैध प्लाटिंग, गेस्ट हाउस संचालन एवं दुकानों के निर्माण को चिन्हित किया। इन सभी मामलों में स्वीकृत मानचित्र मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर संबंधित विकासकर्ताओं/निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
🔹 आमजन से अपील
डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम नागरिकों से अपील की कि वे प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि क्रय करने से पूर्व कानपुर विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें तथा भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में आर्थिक व मानसिक क्षति से बचा जा सके।
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के विरुद्ध यह अभियान निरंतर और सतत रूप से जारी रहेगा।
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