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निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन का पालन करने पर आरबीएल बैंक पर आरबीआई ने लगाय जुर्माना

पूजा श्रीवास्तव

निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन निर्देश, 2015 का पालन न करने पर आर बी एल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹64 लाख (केवल चौंसठ लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने लगाया।।
यें जानकारियां भारतीय रिर्जव बैंक के महाप्रबंधक योगेश दयाल ने जारी एक बयान में दिये

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

पृष्ठभूमि
महाप्रबंधक योगेश दयाल ने बताया कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन आईएसई 2020 के लिए वैधानिक निरीक्षण आर बी आई ने 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था, और आईएसई 2020 से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट / निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच की गई थी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने का पता चला, इस हद तक कि वह बंद होने के एक महीने के भीतर अपने प्रमुख शेयरधारकों में से एक से फॉर्म बी में वार्षिक घोषणा प्राप्त करने में विफल रहा।
31 मार्च, 2018, 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष, और सितंबर के अंत तक अपने प्रमुख शेयरधारकों में से एक की फिट और उचित स्थिति को जारी रखने के संबंध में आरबीआई को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उक्त तीन वित्तीय वर्ष। इसके अलावा, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देश का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसा कि उसमें बताया गया है।

नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी हो गया।

 

 

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