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गेहूं की एक बार फिर से किल्लत सरकार ने सभी राज्यों पर गेहूं की स्टॉक सीमा पर लागू की

मौसम के मिजाज एक बार फिर साबित कर दिया है देश में गेहूं की भारी मात्रा में किल्लत हो गई है वहीं दूसरी और जमाखोरों की लॉटरी निकल आई है उन्होंने गेहूं को स्टॉक बढ़कर इसकी कीमतों को कंट्रोल करने का काम शुरू कर दिया है जिसकी वजह से सरकार ने गेहूं पर स्टाक सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू की है।

 

व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 मीट्रिक टन है; खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन है; बड़े चेन खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3000 मीट्रिक टन है, प्रोसेसर के लिए मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70ः वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों से गुणा किया गया है
पोस्ट किया गयारू 24 जून 2024 2रू33 अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाने का फैसला किया है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2024 को आज यानी 24 जून 2024 से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।

स्टॉक सीमा प्रत्येक इकाई पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी जैसे व्यापारी/थोक व्यापारी- 3000 मीट्रिक टन; खुदरा विक्रेता- प्रत्येक खुदरा दुकानों के लिए 10 मीट्रिक टन; बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेता- प्रत्येक दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3000 मीट्रिक टन और प्रोसेसर- मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70ः वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों से गुणा किया गया। उपरोक्तानुसार, संबंधित कानूनी संस्थाओं को स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी तथा उसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (ीजजचेरू//मअमहवपसे.दपब.पद/ूेच/सवहपद) पर नियमित रूप से अद्यतन करना होगा तथा यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर उसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।

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