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जमा ब्याज दर और अग्रिम ब्याज दरों के दिशानिर्देशों का पंजाब नेशनल बैंक नहीं कर रहा है अनुपालन-आरबीआई

पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने लगाया मौद्रिक जुर्माना

पूजा श्रीवास्तव

पंजाब नेशनल बैंक ने जमा पर ब्याज दर और अग्रिम पर ब्याज दर दिशानिर्देश तथा ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ₹72 लाख (केवल बहत्तर लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यें जानकारी महाप्रंबधक योगेश दयाल ने जारी एक बयान में दी।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन 2021 से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट / निरीक्षण रिपोर्ट की जांच, और सभी संबंधित पत्राचार इस संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने की बात सामने आई, इस हद तक कि उसने (प) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में जंक मोबाइल नंबर बनाए रखने के बावजूद कुछ खातों में एसएमएस शुल्क लगाया साथ ही कई सावधि जमा खातों में अग्रिम रूप से बताई गई ब्याज दरों की अनुसूची के अनुसार सख्ती से ब्याज दरों का भुगतान न करने और एमसीएलआर से जुड़े ऋणों में ब्याज रीसेट तिथि निर्दिष्ट करने में विफल रहे।
नतीजतन बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसा कि उसमें कहा गया है।

नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने के आरोप प्रमाणित हुए और मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी हो गया।

 

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