उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 29.11.2023 को भू-सम्पदा परियोजनाओं के बैंक खातों के सम्बन्ध में संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में बैंक खातों के खोलने, उनके संचालन, प्रोमोटर द्वारा रेरा को दी जाने वाली रिपोर्ट्स, खातों की ऑडिटिंग, उनमें परिवर्तन तथा उन्हें बन्द करने के सम्बन्ध में भी स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित कर दी गयी है। यें जानकारियां उ.प्र. रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने जारी एक बयान में दी।
उन्होंने बतया कि रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के बैंक खातों की सुचिता सर्वाेपरि है और उ.प्र. रेरा द्वारा यह संशोधित निर्देश इस लिए जारी किए गए हैं कि उपभोकताओं के हितों का संरक्षण हो सके और प्रोमोटरों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके। श्री भूसरेड्डी द्वारा यह भी कहा गया कि उ.प्र. रेरा को इस बात का भी ध्यान है कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब किसी परियोजना के बैंक खाते में परिवर्तन अपिहार्य हो जाए और ऐसी भी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि किसी बैंक खाते का फॉरेन्सिक ऑडिट आवश्यक हो जाए। उ.प्र. रेरा द्वारा इन निर्देशों में ऐसी तमाम आवश्यकताओं के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गयी है।
परियोजना के बैंक खातों की ऑडिटिंगः- प्रोमोटर के लिए अनिवार्य किया गया है कि परियोजना के बैंक खातों का वार्षिक ऑडिट करायें और वित्तीय वर्ष बीतने के 06 माह के अन्दर रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करें। बैंक खाते में गम्भीर अनिमितता मिलने पर या गम्भीर शिकायत आने पर रेरा द्वारा किसी प्रतिष्ठित ऑडिटिंग फर्म से परियोजना के खातों का फॉरेन्सिक ऑडिट कराया जा सकेगा जिसका व्यय प्रोमोटर द्वारा वहन किया जाएगा।
परियोजना के बैंक खाते में परिवर्तनः- प्रोमोटर द्वारा खाते में संशोधन हेतु ऑनलाइन आवदेन किया जा सकेगा और अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में प्रोमोटर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट होने पर रेरा बैंक खाते में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। जैसे कि-
प्रारम्भ में पंजीकृत कोई परियोजना जिसके प्रोमोटर द्वारा पंजीकरण के समय बैंक एकाउण्ट नहीं दिया गया था।
अगर प्रश्नगत बैंक एकाउण्ट एक से अधिक परियोजनाओं के उपयोग में है।
यदि प्रोमोटर द्वारा दिया गया बैंक एकाउण्ट प्रोमोटर का सामान्य कलेक्शन एकाउण्ट है और इन डायरेक्शन्स में वर्णित बैंक एकाउण्ट से इतर है।
अगर परियोजना का बैंक एकाउण्ट परियोजना जनपद से इतर जनपद में है।
अगर किसी अन्य बैंक द्वारा सम्बन्धित बैंक का अधिग्रहण कर लिया जाता है या प्रोमोटर सम्पूर्ण परियोजना के लिए किसी दूसरी बैंक से ऋण प्राप्त कर लेता है।
बैंक एकाउण्ट का क्लोजरः- प्रोमोटर द्वारा परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् परियोजना के एकाउण्ट को बन्द करने की अनुमति हेतु नीचे दिए गए अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैरू-
सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त कम्प्लीशन सर्टिफिकेट।
आर्किटेक्ट द्वारा आरए-5 में निर्गत प्रमाण-पत्र।
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा आरईजी-फॉर्म-3 में प्रदत्त अंतिम प्रमाण-पत्र।
प्रोमोटर का व्यक्तिगत शपथ-पत्र कि रेरा की धारा-11(4) (ह) में उल्लिखित समस्त देनदारियों का समाधान कर दिया गया है।
उ.प्र. रेरा द्वारा प्रोमोटर के आवेदन का परीक्षण किया जाएगा और संतुष्ट होने पर प्रोमोटर को परियोजना का सेपरेट एकाउण्ट बन्द करने और खाते में अवशेष धनराशि निकालने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उ.प्र. रेरा द्वारा यह चेतावनी भी दी गयी है कि अगर प्रोमोटर द्वारा सभी देनदारियों के समाधान के सम्बन्ध में गलत बयानी की गयी होगी तो परियोजना के खाते को बन्द करने की अनुमति के बाद भी प्रोमोटर अपनी जिम्मदारियों से मुक्त नहीं होगा और रेरा द्वारा ऐसे मामलों में विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।